राहुल गांधी को बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता विवाद में खारिज की याचिका

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्या किसी कंपनी पर नाम और जन्म तिथि बदलने पर नागरिकता बदल जाती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की और से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की।​​​​​​​

याचिका में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने मांग की थी कि राहुल गांधी को दोहरी याचिका पर मिली शिकायत पर गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। वहीं यह भी मांग की गई थी कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची से हटाए जाए।

उल्लेखननीय है कि राहुल गांधी ने अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का साल 2003 में ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए दर्ज करवाए गए दस्तावेजों में राहुल को कंपनी का डायरेक्टर और सचिव दर्शाने के साथ उनकी जन्मतिथि भी दर्ज की गई थी। दस्तावेजों में राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। हालांकि राहुल ने साल 2009 में इस कंपनी को बंद कर दिया था।

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