शहडोल – ईपत्रकार.कॉम |महिला एवं बाल विकास विभाग शहडोल एवं किशोर न्याय बोर्ड शहडोल के तत्वाधान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ सामूहिक संवाद स्थापित करते हुए प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शहडोल के छात्र छात्राओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड श्री सतीष शर्मा उपस्थित हुए। साथ ही श्रीमती अपर्णा उपाध्याय एवं श्री एन. एल. सोनी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड शहडोल उपस्थित रहे।
छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी संबंधी कोमल फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि श्री सतीष शर्मा द्वारा छात्र-छात्राओं को संबंोधित करते हुए कहा गया कि अपराध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके विरूद्ध बोलें। बच्चों को हमेशा अपने माता-पिता व गुरू से बात करनी चाहिए। उन्होने बताया कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम दोनों बालकों के संरक्षण के लिए तथा बाल हितैषी कानूनी है साथ ही उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट एवं साईबर क्राईम में संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए बच्चों को सावधानी रखने तथा सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बताया गया।
कार्यक्रम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्रीराज द्विवेदी द्वारा बाल संरक्षण योजना की जानकारी देते हुए चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 का महत्व व उसका उपयोग करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य श्री जीतेन्द्र मिश्रा द्वारा सहयोग किया गया एवं आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त अध्यापक गण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संरक्षण अधिकारी श्री उमाशंकर गुप्ता व विनय पारस सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। अभियान के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल बकहो, एकलव्य विद्यालय शहडोल, गुरू ग्राम विद्यालय शहडोल में कार्यक्रम आयोजित किये गये है साथ ही अन्य विद्यालयों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।






























































