शहर में कोचिंग सेंटर खुले पाये गये तो निगम के जोन अधिकारी होंगे निलंबित

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कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लागू किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जिले के सभी नगरीय निकायों को दिये हैं। आज मंगलवार की शाम कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए यह जरूरी है कि अभी से हर स्तर पर सावधानी बरती जाये तथा इसकी रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों का गंभीरता से पालन करने के साथ-साथ नागरिकों में भी जागरूकता पैदा की जाये।

कलेक्टर ने बैठक में स्कूल-कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, इण्डोर-आउटडोर सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्वीमिंग पूल, जिम, वाटर पार्क एवं सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश का भी कड़ाई से पालन कराने की हिदायत नगरीय निकायों के अधिकारियों को दी है। उन्होंने जबलपुर शहर में आदेश के बावजूद कोचिंग संस्थान और स्कूलों को संचालित करने की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नगर निगम के जोन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन संस्थाओं को तत्काल बंद करायें। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत मिली तो संबंधित जोन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी यहां तक कि उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। कलेक्टर ने आदेश के बावजूद संचालित हो रहे स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं।

श्री यादव ने नगरीय निकायों के अधिकारियों से कहा कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और इनसे बचाव के उपायों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी ही इस वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर उपाय है। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को साफ-सफाई के प्रति विशेष ध्यान देने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हैंड सेनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकने आमस्मिक जाँच की कार्यवाही भी करें। सीएमओ को हैण्ड सेनिटाइजर और मास्क के नि:शुल्क वितरण के लिए अपने क्षेत्र की सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों को प्रेरित करने की सलाह भी कलेक्टर ने दी।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करना होगा। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन और प्रोटोकाल का पालन करना एवं कराना होगा। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की बिना अनुमति से आयोजित किये जाने वाले इण्डोर एवं आउटडोर कार्यक्रमों के आयोजन पर भी सख्ती से रोक लगानी होगी। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि जहां सख्ती बरतने की आवश्यकता हो वहां उन्हें सख्ती भी दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में न जाने तथा सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करने की सलाह दी जाये। श्री यादव ने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हर जरूरी एहतियात बरतना तथा सभी को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन करना होगा।

बैठक में अपर कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद थे।

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