सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट अस्पताल गरीब का मुफ्त में करें इलाज: SC

0

राजधानी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में सरकारी जमीनों पर जितने भी निजी अस्पताल बने है, उन सभी को गरीबों का मुफ्त में इलाज करना होगा.

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के कुल बेड 25 फीसदी बेड गरीबों के लिए रखने होंगे. अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

Previous article11 जुलाई को सभी जिलों में होंगे बिजली बिल माफी योजना के कार्यक्रम
Next articleताजमहल में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे बाहरी नमाजी, SC ने कहा- दूसरी जगह पढ़ें