सुरवीन चावला को राहत, 4 जून तक मिली अंतरिम जमानत

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पॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रैस सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर द्वारा धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम जमानत को लेकर सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोपहर बाद अपने आदेश में सुरवीन चावला की 4 जून से पहले तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस उन्हें 4 जून से पहले यदि गिरफ्तार करती है तो उन्हें अंतरिम जमानत पर छोडऩा होगा। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि अगली पेशी 4 जून से पहले सुरवीन चावला सहित तीनों आरोपी थाना सिटी पुलिस के समक्ष जांच में सहयोग करे।

गौरतलब है कि पंजाब के होशियारपुर जिले में पुलिस की जांच के बाद पंजाबी और हिंदी फिल्मों की नामी अभिनेत्री सुरवीन चावला समेत उनके पति अक्षय ठक्कर और भाई मनविंदर सिंह चावला के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद अब कारवाई की जा रही है।

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