सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क नहीं पहनने, धारा 144 के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज

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रतलाम के कस्तूरबा नगर स्थित सुमंगल गार्डन में आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने, मास्क नहीं पहनने और धारा 144 के उल्लंघन पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

रतलाम शहर तहसीलदार श्री गोपाल सोनी ने बताया कि 11 अगस्त को आरआरटी टीम के सदस्य द्वारा निरीक्षण के दौरान सुमंगल गार्डन कस्तूरबा नगर मैन रोड रतलाम पर लगभग 125 व्यक्ति एकत्र पाए गए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए एवं बगैर मास्क लगाए हुए आयोजनकर्ता जगदीश पिता रामलाल पंड्या निवासी कस्तूरबा नगर रतलाम सुमंगल गार्डन के सामने के यहां इनके जियाजी स्वर्गीय रामेश्वरजी निवासी भीलवाड़ा की मृत्यु उपरांत उठावने का कार्यक्रम करने हेतु सुमंगल गार्डन में एकत्र हुए थे जिसकी कोई अनुमति आदि नहीं ली गई। सुमंगल गार्डन के व्यवस्थापक श्री संदीप पिता कोमलचंद बोथरा निवासी कस्तूरबा नगर द्वारा अपने गार्डन में आयोजन में 125 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्र हुए। सुमंगल गार्डन के मालिक संचालक श्री नवीन व्यास निवासी अजंता टॉकीज रतलाम है। इस आयोजन की बुकिंग सुमंगल गार्डन के व्यवस्थापक श्री संदीप पिता कोमलचंद बोथरा द्वारा की गई।

उपरोक्त कार्यक्रम में शासन द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने से कोरोना संक्रमण के फैलने की पूर्ण संभावना है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन को कोई सहयोग नहीं करने के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के उल्लंघन के कारण संबंधित उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज करवाई गई।

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