20 लाख रुपये से ज्यादा टर्न ओवर पर देना होगा GST: अरुण जेटली

0

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि 20 लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर पर GST देना होगा. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होगी. यानि 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वालों को जीएसटी से छूट दी जाएगी.

जेटली ने कहा कि इस बात पर आम राय बन गई है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाए. मुआवजे के आकलन के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा. साथ ही जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम होगा उनसे राज्य सरकार कर वसूलेगी.

अक्टूबर में तय होगी जीएसटी दर
अरुण जेटली ने यह भी बताया कि जीएसटी की दर क्या हो इस पर अक्टूबर में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा. अगले महीने 17, 18 और 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है. इसमें टैक्स रेट और स्लैब पर फैसला लिया जाएगा.

Previous articleनवाज शरीफ ने कश्मीर तनाव को बताया उरी आतंकी हमले की वजह
Next articleसिर्फ एक गिलास पानी पीने से दूर होगा मोटापा, जोड़ों का दर्द,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here