उद्धव सरकार ने दिया आदेश,महाराष्ट्र में होगी शराब की होम डिलीवरी

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देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्‍य महाराष्‍ट्र में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत राज्य सरकार ने दी है. हालांकि, ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानें ही कर सकेंगी. जो शख्स शराब की डिलीवरी करने जाएगा उसे मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा. सरकार का ये आदेश लॉकडाउन की अवधि के दौरान तक ही रहेगा.

महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार इस बात की इजाजत देती है कि बॉम्बे लीकर रूल्स 1953 के तहत FL-II, FL/BR-II, FL/W-II लाइसेंस रखने वाले शराब, बीयर, माइल्ड लीकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मामले में अगला आदेश नहीं देती.

जो शराब की दुकानें होम डिलिवरी करेंगी, उन्‍हें अपने डिलिवरी ब्‍वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ लिस्‍ट की पूरी जानकारी एक्‍साइज विभाग को देनी होगी. कोरोना वायरस लॉकडॉउन के बीच शराब की होम डिलिवरी करने वाले डिलीवरी ब्वायज को ग्‍लव्‍स, मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं. पूरे देश में सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुईं हैं. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दी है.

इससे पहले पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी थी. पंजाब सरकार ने शराब ठेकों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला लिया. पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक, राज्य में शराब के ठेके सुबह 9 से 1 बजे तक खुलेंगे. इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है. दोपहर एक बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी. देश की राजधानी दिल्ली में शराब दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है.

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