डाटा ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और मैसेजिंग नेटवर्क व्हाट्सऐप के बीच डाटा सांझा करने संबंधी समझौते के बारे में हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आज निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने दोनों कंपनियों को यह आश्वासन देने को भी कहा है कि वे तीसरे पक्ष के साथ उपभोक्ताओं का डाटा सांझा नहीं करेंगे।

व्हाट्सऐप और फेसबुक की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने कहा कि ये कंपनियां किसी अन्य पक्ष के साथ उपभोक्ताओं का डाटा सांझा नहीं करती हैं। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार ने डाटा संरक्षण पर विचार-विमर्श के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मेहता ने दलील दी कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद डाटा संरक्षण को लेकर कानून भी बनाया जा सकता है। इसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की।

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