हाथकरघा विभाग द्वारा स्वरोजगार स्थापना के लिए दिया जा रहा है ऋण

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भोपाल – ईपत्रकार.कॉम |कुटीर एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत राज्य शासन के हाथकरघा विभाग द्वारा स्वरोजगार संबंधित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनायें संचालित हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग स्थापित करने, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत 50 हजार रूपये से अधिकतम 10 लाख रूपये तक है। इसमें सामान्य वर्ग के लिये मार्जिन मनी अनुदान राशि रूपये परियोजना लागत की 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम 01 लाख रूपये है, यह बी.पी.एल. अनु.जाति-जनजाति अन्य पिछडा वर्ग महिला अल्पसंख्यक व निःशक्तजन के लिये 30 प्रतिशत जो अधिकतम 02 लाख रूपये होगी। परियोजना लागत की शेष राशि बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में स्वीकृत कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50 हजार से 2 करोड़ तक प्रावधान है। इस योजना में सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख, बी.पी.एल. हेतु परियोजना लागत पर 20 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 18 लाख तक होगी। उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदक एम.पी. ऑनलाईन अथवा कियोस्क सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। स्वरोजगार योजना संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी हेतु जिला हाथकरघा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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