31 मार्च तक नहीं किया ये काम, तो नहीं चलेगा PAN Card

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अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने PAN Card से जुड़ा यह काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा। पैन कार्ड 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 1 महीने का समय बचा है।

इस कानून के तहत करवाना होगा आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

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