दमोह – ईपत्रकार.कॉम |मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना संबंध में राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है, इस संबंध में कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका-परिषद को निर्देशित किया है कि निर्देशों का सूक्ष्म अध्ययन कर लें एवं समस्त ग्रामीण, नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रचार-प्रसार के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करायें।
कलेक्टर डॉ.शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र लोक सेवा गारंटी केन्द्र के माध्यम से प्राप्त करने निर्देश जारी किये जायें। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशना योजना हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित निकाय प्रमुख है तथा स्वीकृति हेतु 15 दिवस की अवधि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा है निर्देशों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।





























































