जिला प्रशासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी 99 मूर्तियां, 256 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सांचे किये गये जप्त

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इंदौर जिले में आगामी समय में त्यौहारों को देखते हुए मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) के उपयोग को रोकने की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला शुरू किया गया है। इस सिलसिले में आज कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के आदेश पर एडीएम श्री अजय देव शर्मा के निर्देशन में अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी 99 मूर्तियां, 256 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सांचे जप्त किये गये।

आज कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के आदेश व एडीएम श्री अजय देव शर्मा के निर्देशन में एसडीएम श्री श्रृंगार श्रीवास्तव व नायब तहसीलदार श्री मनीष श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षकों/ पटवारियों एवं नगर निगम के रिमुवल दस्ते द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) एवं केमिकल तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग से निर्मित मूर्तियों के विक्रय को प्रतिबंधित किये जाने के उद्देश्य से जांच एवं कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही के दौरान बाणेश्वर कुण्ड, इंदौर से श्री विनोद ठाकुर निवासी बाणगंगा बाहरी क्षेत्र इंदौर द्वारा पीओपी से निर्मित की जा रही 99 मूर्तियों को जप्त किया गया साथ ही 256 बेग प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) के तथा दो सांचे जप्त किये गये।

प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं खतरनाक किस्म के केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं किए जाने के लिये आवश्यक उपाय अपनाएं जाने के संबंध में पिछले सप्ताह जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नगर निगम के समन्वय से मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपायों पर सेमीनार का आयोजन भी किया गया था। मूर्तिकारों से अपेक्षा की गयी है कि एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाये।

कलेक्टर श्री वरवड़े द्वारा एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि एनजीओ के माध्यम से मूर्तिकारों को समझाइश दी जाये कि प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाए, जो कि पर्यावरण, जल एवं मिट्टी को प्रदूषित नहीं कर सके।

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