TRAI ने जारी किए नए नियम, अनचाहे कॉल व मैसेज से मिलेगा छुटकारा

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेली मार्केटिंग कर रही कंपनियों को अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दे दिए हैं। ट्राई के इस फैसले से लोगों के पास आ रहे बेवजह के कॉल से छुटकारा मिलेगा। ट्राई द्वारा टेली मार्केटिंग कर रही कंपनियों की तरफ से आ रही कॉल पर कई कैटेगरी तय की गई है जिसमें यूजर्स यह निर्णय कर सकेंगे की उन्हें कौन से सेक्टर की कंपनियों के कॉल आने चाहिए और कौन से नहीं। बता दें कि इससे पहले तक यूज़र्स के पास ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ में रिजस्टर करने का अॉप्शन था। लेकिन इस अॉप्शन के बाद भी लोगों के पास अनचाहे कॉल आते रहते हैं।

1909 पर कॉल 
यूज़र्स 1909 नंबर पर कॉल या मैसेज कर किसी भी कंपनी के कॉल के विकल्पों को चुन सकेंगे। यूज़र्स चाहें तो किसी भी कॉल को नहीं चुन सकते हैं या सभी कॉल को चुन भी सकते हैं।इसके अलावा यूज़र्स यह भी तय कर सकेंगे कि कंपनी की तरफ से आ रहे यह प्रमोशनल कॉल हफ्ते के किसी खास दिन और खास दो-तीन घंटे पर आएं।

नियम न मानने पर मिलेगी सजा
वहीं यूजर्स की तरफ से चुने गए खास दिन और समय पर ही कंपनी की कॉल आएगी। इन नए नियमों के हिसाब से कंपनी कॉल पर पूरा पकड़ यूज़र्स के हाथों में होगा। दूसरी तरफ अगर को टेलीकॉम कंपनी ट्राई के इस फैसले का उल्लंघन करेगी तो एेसी कंपनियों पर भारी जुर्माना और अपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है।

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