मौलिक कर्तव्यों की जानकारी हेतु नेहरू युवा केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों संग विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

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राजगढ़ – (ईपत्रकार.कॉम) |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की कार्ययोजना अनुसार श्री प्रभात कुमार मिश्रा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 25 फरवरी को स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़ में नेहरू युवा केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों के साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा सुश्री मनदीप कौर सहमी एवं सुश्री रूचि शर्मा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के मुख्य आतिथ्य एवं श्री फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी के विशेष आतिथ्य में किया गया।

शिविर में मुख्य अतिथि सुश्री मनदीप कौर सहमी ने अपने उद्बोधन में कहा कि, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को विभक्त करते हुये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर को समझाते हुये बताया कि, अधिकार वे हैं जो हमें जन्म से प्राप्त हैं लेकिन देश व समाज हेतु अच्छी सोच व विकास में योगदान हेतु किये जाने कार्य हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इस दौरान उनके द्वारा नेहरू युवा केन्द्र प्रशिक्षणार्थियों से संविधान और कानून की आवश्यकता के बारे में जानकारी चाही गई, जिस पर कि, कई प्रशिक्षणार्थियों ने रूचि लेकर उत्तर दिये।

नेहरू युवा केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों हेतु आयोजित 03 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के संबंध में बताया कि, अनुच्छेद 39-ए में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है और वर्ष 1987 में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया है, समाज के दुर्बल वर्ग को न्याय दिलाने में विधिक सहायता उपलब्ध कराये साथ ही यह जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है कि, किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे, इस हेतु विधिक सेवा एवं विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जाता है जिसमें कि मुख्यतः नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा एवं समझौते के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया जाता है, हत्या, बलात्कार आदि से पीडि़तों हेतु पीडि़त प्रतिकर योजनांतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, चूंकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून के ज्ञान के आभाव के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है इस कारण विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर कानून एवं योजनाओं की जानकारी दी जाकर आम नागरिकों को जागरूक किया जाता है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथियों एवं विशेष अतिथियों के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थिर्यों को प्रमाण पत्र वितरित किये जाने उपरांत नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वय श्री सचिन ने पधारे हुये अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्टार स्वरोजगार संस्थान के प्रशिक्षक श्री एस.सी. जैन, श्री सत्येन्द्र जैन, अधिकारी श्री राजेन्द्र वर्मा एवं नेहरू युवा केन्द्र के समस्त प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

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