शासकीय प्रायोजित योजनाओ के प्रकरणो में बैंको को करना होगा 15 दिनो में निराकरण-कलेक्टर

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बड़वानी – ईपत्रकार.कॉम |शासकीय प्रायोजित योजनाओ में लगाये गये प्रकरणो में, बैंको को रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 15 दिनो में उचित कार्रवाई करना होगी। अन्यथा माना जायेगा कि संबंधित शाखा प्रबंधक ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशो का उल्लंघन किया हे। इस हेतु दोषी शाखा प्रबंधको पर उचित कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च स्तर पर भेजा जायेगा। इसके साथ ही ऐसे जिला अधिकारियो पर भी कठोर कार्रवाई होगी, जिन्होने शासकीय प्रायोजित योजनाओ में लक्ष्यानुसार समुचित प्रकरण बैंको में नही लगाये है।

मंगलवार को हुई समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्री तेजस्वी एस नायक ने शासकीय प्रायोजित योजनाओ में स्वीकृत प्रकरणो की समीक्षा करते हुए उक्त चेतावानी जिम्मेदार विभागो के पदाधिकारियो को दिये।

कलेक्टर ने बैठक में मौजूद लीड बैंक मैनेजर श्री आरके जैन, महाप्रबंधक उद्योग श्री केएस सोलंकी, आदिवासी वित्त विकास निगम के प्रबंधक श्री जेपी मेहरा, जिला रोजगार अधिकारी श्री टीएस डुडवे सहित अन्य विभागो के पदाधिकारियो को चेतावनी दी कि शासकीय प्रायोजित योजनाओ के प्रकरण बनाने से लेकर स्वीकृति तक होने वाले विलंब हेतु दोषी अधिकारियो पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इसलिए वे बैंको के प्रकरण लगाते समय उसकी पावती अपने पास दस्तावेज के रूप में रखे। जिससे समीक्षा के दौरान ज्ञात किया जा सके कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। साथ ही कलेक्टर ने संबंधित विभागो के पदाधिकारियो को भी हिदायत दी कि वे बैंको के प्रबंधको से सतत् सम्पर्क बनाये रखे व अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत कराये। जिससे जिले के युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर अपना विकास करते हुए क्षेत्र के विकास में योगदान दे सके।

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