श्योपुर – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी केंद्रो में बच्चो के बालो की कटिंग हर तीन माह में कराई जाये तथा बच्चो को स्वच्छता के साथ रहने के लिए प्रेरणा दी जाये। इसके लिए राशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय की जायेगी। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रो में बच्चो की बाल कटिंग करने के लिए कैश शिल्पीयो को हर तीन माह में केंद्र पर जाकर कटिंग करनी होगी। कैश शिल्पीयो को इसके लिए एक मुश्त भुगतान किया जायेगा। बैठक में एसडीएम श्योपुर श्री आरबी सिन्डोस्कर श्योपुर, श्री धीरज श्रीवास्तव कराहल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सोलंकी ने बैठक के दौरान निर्देश दिये कि नलजल योजनाओ के विद्युत कनेक्शन नही काटे जाये। जिन ग्रामो यदि कनेक्शन काटे गये है तो उन्हे जोड़ा जाये। उन्होंने पीएचई अधिकारियो को निर्देश दिये कि ग्राम कुड, कुरकुटा, लुहारी, चकरामपुरा, खेरी, दाती, बीलडाबरा, करीयादेह, सोधंनी ग्रामो में नलजल योजनाओ के विद्युत कनेक्शन के संबंध में सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामो में एक एचपी की मोटर डालने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रो एवं स्कूल भवन के पास स्थित हैडपंपो को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि चंबल नहर में 05 अक्टूबर से पानी छोडा जायेगा जो 08 अक्टूबर तक जिले की कैनाल में आने की उम्मीद है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा नहर सफाई का जो कार्य किया जा रहा है। उसका कचरा नहर से बाहर निकलवाना सुनिश्चित करे। यदि पानी आने पर कचरा नहर मे ही पाया जाता है तो संबंधित उपयंत्री के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री सोलंकी ने खनिज विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यो में पत्थर, गिट्टी, रेत आदि के संबंध मे निर्माण ऐजेसीयो को रॉयल्टी के लिए नोटिस जारी किये जाये तथा रायल्टी जमा नही हुई हो तो जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कृषि उपज मंडी सचिव एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भावांतर योजना के तहत किसानो के पंजीयन कराये जाये। योजना के तहत पंजीयन का कार्य गत 11 सितम्बर से शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनसी गुप्ता को निर्देश दिये कि राज्य बीमारी सहायता निधि अंतर्गत आने वाली 20 बीमारियो के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाये तथा दीवार लेखन कराया जाये। उन्होंने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में दिव्यांगो को लाभ देने के निर्देश भी अधिकारियो को दिये।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतो के निराकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि एल-1 स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर बात करके शिकायतो का निराकरण करे तथा बातचीत का ब्यौरा उत्तर मे फीड करें इसं संबंध में जिला अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाये।
अक्टूबर तक नामांतरण नही तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना
कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी ने समय सीमा की बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि लम्बित नामांतरणो का निराकरण अक्टूबर माह के अंत तक कर दिया जाये। अक्टूबर के बाद नामांतरण का कोई प्रकरण सामने आता है अथवा किसान द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि उसका नामांतरण लम्बित है तो संबंधित पटवारी पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा तथा यह राशि संबंधित किसान को दी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि मैदानी स्तर पर पटवारियो को ताकीद की जाये कि कोई भी नामांतरण लम्बित ना रहे।





























































