राशन लेने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

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अलिराजपुर  – ईपत्रकार.कॉम |राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से राशन हेतु समस्त पात्र सदस्यों के डाटाबेस में सही आधार नंबर सीडिंग करने एवं उनका बायोमेट्रिक सत्यापन करने का कार्य जिले में तेज गति से किया जा रहा है। जिले में इस कार्य से शेष रह गए परिवारों के सदस्यों के लिए 30 जून 2018 की समय सीमा नियत की गई हैं। उक्त नियम तिथि के पश्चात केवल जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग होगी, उन्ही हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न का आवंटन जारी किया जाएगा। उक्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा शासन की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय की गई, पीओएस मशीन के माध्यम से आधार सिडींग और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए पूरी कार्ययोजना बनाकर कार्य किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये है।

इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एचआर सुमन ने बताया जिन उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हैं, वहां पर समस्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकान पर बुला कर या हितग्राही के घर-घर जा कर मूल आधार से समग्र आई.डी. में आधार सिडिंग कर बायोमेट्रिक प्र्रमाणिकरण किया जा रहा हैं। जिन उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टिविटी नही हैं वहां के उपभोक्ताओं को निकटतम नेट कनिक्टिविटी स्थल पर बुला कर आधार सिडिंग एवं आधार संशोधन कर प्रमाणिकरण किया जा रहा है। जिस उपभोक्ताओं के आधार पूर्व से प्रविष्ट हैं उन्है भी शत्-प्रतिशत अंगुठे से बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं। जिन पात्र हितग्राहियों द्वारा आधार पंजीयन कराया गया हैं किंतु आधार कार्ड प्राप्त नही हुआ हो उन्हें आधार पंजीयन केन्द्र पर आ कर बायोमेट्रिक सत्यापन से आधार निकाल कर आधार सिडिंग एवं सत्यापन कराया जाना हैं।

कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जिले के समस्त पात्र हितग्राहियों से अपील की गई हैं कि समय सीमा में अपने-अपने क्षैत्र की उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेंन से सम्पर्क कर परिवार के सभी सदस्यों का पीओएस मशीन के माध्यम से आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराये जिससे की आगामी माह से नियमित राशन प्राप्त होता रहें।

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