जल्द ही आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) की धनराशि से घर खरीद सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार EPFO स्कीम में संशोधन करने जा रही है. बुधवार को श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम-1952 में संशोधन करके नया पैराग्राफ 68 BD जोड़ा जाएगा.
उन्होंने बताया कि सरकार ने EPFO स्कीम में संशोधन का फैसला किया है, ताकि EPFO के चार करोड़ सदस्य घर खरीदने के लिए 90 फीसदी धनराशि निकाल सकें. इस स्कीम में संशोधन के बाद EPFO के सदस्य अपने PF खाते से होम लोन की EMI का भुगतान कर सकेंगे. नए प्रस्तावित संशोधन के तहत इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए EPFO सदस्यों को कम से कम 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा.
लोन के ब्याज का भी कर सकेंगे भुगतान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर रिहायशी घर या फ्लैट खरीदने या फिर घर बनाने के लिए EPF खाते से 90 फीसदी धनराशि निकाली जा सकेगी. इस खाते से लोन के ब्याज समेत अन्य भुगतान भी किए जा सकेंगे. उन्होंने राज्यसभा में 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 31 मार्च 2016 तक EPF खातों की संख्या 17.14 करोड़ है.
दत्तात्रेय ने कहा कि साल 2015-16 के दौरान औसतन 3.76 करोड़ सदस्यों से कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ. स्कीम के तहत भविष्य निधि (PF) खाते से निकासी की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे.