तय समय में लागू हो इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड: जेटली

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अफसरों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी (आइबीसी) कोड, 2016 को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

जेटली ने दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड को समयबद्ध ढंग से लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तत्काल कदम उठाया जाना आवश्यक है। इनमे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आफ इंडिया (आइबीबीआइ) की स्थापना करना तथा इंसॉल्वेंसी पेशेवरों, एजेंसियों तथा कंपनियों के लिए नियम-कायदों की अधिसूचना जारी करना शामिल है।’

जेटली ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अफसरों से कहा कि वे एनसीएलटी की पीठों को कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी से निपटने तथा इंसॉल्वेंसी पेशेवरों एवं कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के तरीकों के बावत जानकारी की अधिसूचना जारी करें।

सरकार ने इस साल मई में इंसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्सी कोड 2016 अधिसूचित किया था। इसमें कॉरपोरेट अधिकारियों,पार्टनरशिप फर्मो तथा व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा इंसॉल्वेंसी प्रस्तावों से संबंधित नियम-कानूनों के एकीकरण एवं संशोधन के बावत प्रावधान हैं।

आर्थिक मामलात विभाग के सचिव शक्तिकांत दास के अनुसार वित्तमंत्री ने बहुत कम समय सीमा में कोड के कार्यान्वयन के लिए कहा है। बैठक में रिजर्व बैंक तथा सेबी के अधिकारी भी शामिल थे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव तपन राय ने बैठक में कोड को लागू करने की रूपरेखा पर एक प्रजेंटेशन दिया और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने भरोसा दिया कि आइबीसी 2016 को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा।

नए कानून के तहत कर्मचारियों, कर्ज देने वाले संस्थानों तथा शेयरधारकों को बैंक कर्ज चुकाने में दिक्कत जैसे गंभीर वित्तीय संकट का पहला संकेत मिलते ही कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है।

 

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