पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए खुशखबरी, हिंदू मैरिज बिल पास

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पाकिस्तान सरकार ने पाक में रह रहे हिंदुओं के लिए नए साल में खुशखबरी दी है। पाकिस्तान सीनेट द्वारा बहुप्रतीक्षित हिंदू मैरिज बिल पारित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने शुक्रवार को दी है।

पाक सरकार ने नए साल में अपने देश में रह रहे हिंदुओं को एक खास तोहफा दिया है। बात दें कि हिंदू मैरिज बिल लगभग चार महीने के बाद यह नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया। हिंदू विवाह विधेयक 2016 अब एक कानून बन जाएगा, क्योंकि यह अब संसद के ऊपरी सदन सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया है।

पाकिस्‍तान की सरकार ने नए साल में अपने देश में बसे हिंदूओं को जिन्हे पिछले कई वर्षों से इस बिल का इंतजार था उन्हें एक शानदार तोहफा दिया गया है। दरअसल, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट सीनेटर नसरीन जलील की समिति में चर्चा के लिए यह बिल लाया गया, इस पर डिस्कशन की गई और बाद में इस बिल को समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई।

अब पाक के हिंदूओं की शादी भी वहां रजिस्‍टर हो सकेगी। इसके अलावा एक-दूसरे से अलग होने की स्थिति में वह कोर्ट में अपील कर सकेंगे। बता दें कि इस बिल का उल्‍लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है।

पाक के हिंदूओं को शादी के सुबूत के तौर पर एक डॉक्‍यूमेंट दिया जाएगा जिसका नाम ‘शादीपरात’ होगा। बता दें कि यह बिल्‍कुल मुसलमानों के लिए जारी होने वाले ‘निकाहनामे’ की तरह है। इस बिल में नियम 17 के मुताबिक हिंदू विधवा को उसकी इच्‍छानुसार दोबारा शादी करने की मंजूरी मिली है। इस नियम के मुताबिक, पति की मौत के छह माह के बाद कोई भी विधवा दोबारा शादी कर सकेगी।

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