टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP या मौजूदा टेलीकॉम कंपनी की जगह दूसरी कंपनी की सेवाएं लेना) की पूरी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सर्विस एरिया के भीतर नंबर बदलाने से जुड़ी रिक्वेस्ट के लिए दो कामकाजी दिनों की समय अवधि तय की है। वहीं एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे सर्किल में नंबर बदलाने से जुड़ी रिक्वेस्ट के लिए 4 दिन की समय सीमा तय की गई है। अगर टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल नंबर पोर्ट कराने से जुड़ी रिक्वेस्ट को गलत तरीके से रिजेक्ट करती हैं तो उन पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी।
ट्राई का बयान
ट्राई ने कहा है, ‘पोर्टिंग से जुड़ी रिक्वेस्ट (कॉरपोरेट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी मामले) को पूरा करने में तेजी लाने की खातिर इंट्रा-लाइसेंस्ड सर्विस नंबर्स के लिए समय सीमा 2 कामकाजी दिन तय की गई है।’ ट्राई ने कहा है कि एक सर्किल से दूसरे सर्किल वाली पोर्ट रिक्वेस्ट के लिए समय सीमा को घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। पहले, इसकी समय सीमा 15 दिन थी।
पोर्टिंग रिक्वेस्ट कैंसिल
किसी उपभोक्ता ने अगर पोर्टिंग के लिए मैसेज रिक्वेस्ट डाल दी है और बाद में वह उस ऑपरेटर में स्विच नहीं करना चाहता है तो मात्र 1 मैसेज कर के वह रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है। वहीं अगर कॉर्पोरेट पोर्टिंग की बात करें तो अभी तक एक ऑथेराइजेशन लेटर से सिर्फ 50 नंबर को पोर्ट करवाया जा सकता था जिसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है।