यूनिटेक के MD संजय को 750 करोड़ रुपए जमा करने के बाद मिलेगी जमानत : SC

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा को बेल देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी पहले सुप्रीम कोर्ट के पास 750 करोड़ रुपये जमा करे, तभी कोर्ट संजय चंद्रा की जमानत पर विचार करेगा।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मामले की सुनावई के दौरान कहा, ‘आप पैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करें, इससे वैसे खरीदारों के पैसे वापस किए जाएंगे जिन्हें अबतक घर नहीं मिला है और वो इस कंपनी से अपना पैसा वापस चाहते हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए यूनिटेक को दिसंबर तक का वक्त दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जजों की बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि जेल में बंद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा की कंपनी के अधिकारियों, वकीलों और फाइनैंसर्स से मिलने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वह खरीदारों को लौटाने के लिए पैसे का इंतजाम कर सकें। मामले में संजय चंद्रा की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनके पास खरीदारों के पैसे वापस करने और प्रॉजेक्ट को पूरा करने का प्लान मौजूद है, उन्हें बस इसके लिए कुछ वक्त चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के वकील से कहा कि पैसे जमा करने के बाद आप संजय चंद्रा की बेल के लिए अपील कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी पर पैसे लेकर लोगों को घर नहीं देने का आरोप है। इसी केस में कंपनी के मैनेजिंग डारेक्टर संज चंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।

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