सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने दायर अपील में कमी पेशी बताते हुए दोबारा फाइल करने को कहा था। गुरमीत की अपील पर 9 अक्तूबर को हाईकोर्ट बैंच में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि गुरमीत को पंचकूला CBI कोर्ट ने साध्वियों के यौन शोषण के 2 मामलों में 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत ने अपील में कहा कि CBI कोर्ट ने उनके केस में तथ्यों को नजरअंदाज किया। अपील में कहा गया कि CBI जज ने साक्ष्यों को गलत रूप में देखा और मौखिक, दस्तावेजी व अन्य साक्ष्यों को सही परिपेक्ष्य नहीं देखा। ऐसे में उनके द्वारा सुनाए गए फैसले को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द किए जाने की अपील की गई है।