बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य – रिजर्व बैंक

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अगर आपने अपने बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिए. रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि बैंक खातों को व्यक्ति की जैविक पहचान वाली आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य है. साथ ही आरबीआई ने बैंकों से कहा कि इस आदेश पर बिना इंतजार किए अमल किया जाए. बैंकिंग विनियामक का यह बयान ऐसे समय आया है जब कि मीडिया के कुछ हलकों में खबर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.’’ उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किये इसपर अमल करना है.

सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.

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