अघोष‍ित आय की घोषणा करने वाले अब 3 किश्तों में चुका सकते हैं पेनल्टी और ब्याज

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मोदी सरकार की इनकम डिस्कलोजर स्कीम 2016 के तहत अघोष‍ित आय की घोषणा करने वाले अब ब्याज और जुर्माने की रकम तीन किश्तों में चुका सकते हैं. इस स्कीम के तहत 45 फीसदी टैक्स चुकाकर अघोष‍ित आय को वैध किया जा सकता है.

पहली किश्त 30 नंवबर तक चुकानी होगी
सरकार ने इन लोगों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब पेनल्टी और ब्याज की पूरी रकम 30 सितंबर तक चुकाने की जरूरत नहीं है. जो लोग इसे तीन किश्तों में चुकाएंगे, उनकी इसकी पहली किश्त के तौर पर पेनल्टी का 25 फीसदी हिस्सा 30 नवंबर, 2016 तक चुकाना होगा. रकम का 25 फीसदी दूसरी किश्त के तौर पर 31 मार्च, 2017 तक और बाकी रकम 30 सितंबर, 2017 तक चुकानी होगी.

इंडस्ट्री ने की थी डेडलाइन बढ़ाने की मांग
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ बैठक की थी, जिसमें इंड्रस्ट्री से जुड़े लोगों और प्रोफेशनल्स संगठनों ने मांग की थी कि पेनल्टी चुकाने की डेडलाइन बढ़ाई जाए और इसे तीन किश्तों में चुकाने की छूट मिली. सरकार ने इन दोनों मांगों को स्वीकार कर बड़ी राहत दी है.

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में लोगों से 30 सितंबर तक अघोषित आय का खुलासा करने के लिए कहा था.

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