गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश, जिलों में लॉकडाउन लगा सकती हैं राज्य सरकारें

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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। एक तरफ कैबिनेट ने 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने के अभियान को 1 अप्रैल से शुरू करने को मंजूरी दी है तो वहीं एक अप्रैल से ही नई गाइडलाइंस भी लागू करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। नई गाइडलाइंस एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लागू होंगी। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है।

इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के लिए पहले से जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने की केन्द्र और राज्य सरकारों को हिदायत दी गयी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढाये जाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। नये दिशा निर्देश एक अप्रैल से शुरू होंगे तथा 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास और उपाय किये जाने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां पहले से ही खोली जा चुकी हैं और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह तथा सख्ती से लागू किये जाने की जरूरत है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आरटीपीसीआर की जांच को 70 प्रतिशत तक पहुंचाने को कहा गया है।

संक्रमित लोगों का पता चलने पर उन्हें अलग करने तथा संपर्क का पता लगाने तथा रोगियों का उपचार करने पर भी जोर दिया गया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जरूरत पडऩे पर छोटे तथा बड़े स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने तथा उनकी निगरानी करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों तथा उपायों को पूरी तरह लागू करने पर भी जोर दिया गया है। देश भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल, सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर भी बल दिया गया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले की तरह स्थिति के आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी दी गयी है। हालाकि राज्यों के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों तथा सामान और वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी गयी है। कुछ राज्यों में कोरोना टीकारण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने की बात कही गयी है।

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