राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया गया है। लालू की सजा का ऐलान शुक्रवार को दोपहर बाद हो सकता है। लालू की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए हो सकती है।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान बुधवार को होना था लेकिन न्यायालय के दो वकीलों के निधन होने के कारण फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया। गुरुवार को अंग्रेजी के अक्षर A से K तक से शुरू होने वाले नाम के दोषियों की सजा का फैसला किया गया जिसके चलते लालू की सजा का ऐलान शुक्रवार को करने का फैसला लिया गया। सभी राजद नेताओं और लालू परिवार की नजरें फैसले पर टिकी हुई है। लालू की सजा का फैसला राजद और बिहार की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामले में दोषी करार दिया गया था। लालू को धारा 420 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया था। रांची की विशेष अदालत सीबीआई अदालत ने इसी मामले में बिहार के एक पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के त्तकालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को बरी कर दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू सहित 16 लोगों को दोषी पाया था। इसके मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सभी 16 लोगों को हिरासत में लेने के बाद बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी कहा गया था। इसमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से तीन सीबीआई के ग्वाह बन गए थे जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। उसके बाद 22 आरोपी बचे थे जिन्हें लेकर ये फैसले सुनाया गया।
न्यायालय द्वारा लालू के पुत्र तेजस्वी यादव, राजद नेता रघुवंश प्रसाद और प्रवक्ता मनोज झा को अवमानना का नोटिस भेजा गया है। इन सबको 23 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।