बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली जॉली एलएलबी 2 फिल्म को उसके चार विवादास्पद दृश्यों को हटाए जाने के बाद ही दिखाया जा सकता है। फिल्म देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश कानाडे और दो अन्य की रिपोर्ट देखने के बाद न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और के के सोनावाने की पीठ ने आदेश पारित किया।
अधिवक्ता अजय कुमार वाघमारे ने पीठ के समक्ष याचिका दायर कर मांग की थी कि फिल्म से ‘एलएलबी’ शब्द हटाया जाए और उन दृश्यों को काटा जाए जिनमें वकीलों को गलत नजरिये से पेश किया गया है। के फैसले के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) नए सिरे से फिल्म के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा।
वाघमारे ने अपने वकील पंडित अनाराव के जरिये दी गई याचिका में कहा कि फिल्म के ट्रेलर या सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में जो आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि फिल्म में भारत की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था का ‘मजाक’उड़ाने की कोशिश की गई है। उनकी दलील थी कि इससे वकालत कर रहे लोगों की गरिमा को आघात पहुंच सकता है।