नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए- जिला जज

0

रायसेन – (ईपत्रकार.कॉम) |आगामी 09 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग, बैंक तथा नगर पालिका के अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या मे निराकरण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला ने विभागवार नेशनल लोक अदालत की प्रगति के संबंध में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों को तैयार कर शीघ्र ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत करें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा बताई गई समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला ने जिले के समस्त नागरिकों से अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराने की अपील की है।

विशेष विद्युत न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. रमेश साहू ने बताया कि 09 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार न्यायालयों मे लंबित विद्युत अधिनियम के मामलों मे सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बैंक एवं नगर पालिका के संपत्तिकर एवं जल कर के मामलों में भी लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी।

नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला मुख्यालय रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिए न्यायाधीशों की 12 खण्डपीठों का गठन किया गया है ताकि मामलों का निराकरण किये जाने मे कोई कठिनाई ना हों। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय पाल सिंह बुंदेला, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मिथिलेश डेहरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Previous article31 अगस्त 2017 राशिफल – जानिए कैसा रहेगा आपके लिए गुरुवार का दिन
Next articleचूहों को घर से भगाने के कुछ अचूक उपाय

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here