बच्चों के स्कूल बैग के वजन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन,ये है नया नियम

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स्कूली बच्चों के भारी भरकम बैग को लेकर एक लंबे समय से सवाल उठाया जाता रहा है. अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे छुटकारा पाने का मन बना लिया है. मंत्रालय ने पहली से 10वीं क्लास तक के लिए बच्चों के स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है. इससे मासूम बच्चों को होने वाली हेल्थ दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा. बच्चों के होमवर्क को लेकर भी नियम बनाया गया है.

बता दें कि स्कूली बस्तों के भारी भरकम वजन की वजह से बच्चों की कमर पर बुरा असर पड़ रहा था. बच्चों की सेहत के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

HRD मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को कहा है कि अब बच्चों के बैग का वजन वही होगा जो मिनिस्ट्री की ओर से तय किया जाएगा. गाइनलाइन में कक्षाओं के मुताबिक बच्चों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है.

पहली क्लास से दूसरी क्लास: बैग का वजन 1.5 किलोग्राम होना चाहिए.

तीसरी क्लास से चौथी क्लास: बैग का वजन 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक.

छठी क्लास से सातवी क्लास: बैग का वजन 4 किलोग्राम तक

आठवीं क्लास से नौंवी क्लास: बैग का वजन 4.5 किलोग्राम तक.

दसवीं क्लास: बैग का वजन 5 किलोग्राम तक होना चाहिए.

होमवर्क पर भी नियम
रिपोर्ट के अनुसार पहली और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को होमवर्क देने के लिए मना किया गया है. निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को केवल भाषा और मैथ ही पढ़ाया जाएगा. तीसरी से पांचवी क्लास के बच्चों को भाषा, ईवीएस और मैथ एनसीआरटी के सिलेबस से ही पढ़ाया जाए.कहा गया है कि बच्चे स्कूल में कोई भी एक्सट्रा किताब और कोई भारी सामान लेकर न आएं. इससे उनका बैग भारी हो सकता है.

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