उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार ने फरमान जारी किया है. पुलिस के हर कर्मचारियों को सरकार को अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. कर्मचारियों को हर साल खरीदी, बेची गई चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी. डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा है. इसके तहत आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी घेरे में आएंगे. अब तक सिर्फ आईपीएस अधिकारी ही हर साल ब्योरा देते थे.
इसके अलावा पीपीएस अधिकारी 5 साल में जानकारी देते थे. पुलिसकर्मियों को खुद, पत्नी अथवा किसी भी आश्रित सदस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा देना होगा.