राजस्व प्रकरणों का निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी गांवों में शिविर आयोजित करें- कलेक्टर श्री श्रीवास्तव

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मन्दसौर- (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से प्रतिदन 2 से 5 वर्ष तक के लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी लें।कैम्प कोर्ट प्रत्येक तहसील में लगाना सुनिश्चित करें। कैम्प कोर्ट में लंबित प्रकरणों में दोनो तरफ के वकील उपस्थित रहें ताकि संबंधित प्रकरण जल्द से जल्द निराकरण हो सकें। अगर किसी तहसील में कैम्प कोर्ट आयोजित नही हो रही है तो अनुमति लेंकर आयोजित करना सुनिश्चित करें। तहसील अधिकारी यह बतायें कि एक माह में कोर्ट में कितने दिन कोर्ट आयोजित की गई और आयोजित कोर्ट में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होने कहा कि आरसीएमएस में संपूर्ण प्रकरणों को दर्ज करें। गांवों में सघन कैम्प लगाकर एवं रास्ते जैसे विवाद मामले का मौके पर जाकर निरकरण करें। बैठक में बताया गया कि पूरे जिले में 18 से 23 सितम्बर के बीच बी-1 का वाचन एक बार पुनः किया जाये। वाचन में आये हुये प्रकरणों के निराकरण के लिए एक माह का समय दिया जायेगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अर्जुन सिंह डाबर, मल्हारगढ, गरोठ एवं सीतामउ के एसडीएम सहित सभी राजस्व अधिकरी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी गांवों में शिविर आयोजित करें। मशीनों के द्वारा अब तक सीमांकन का कार्य किया गया है उसकी जानकारी आरसीएमएस में दर्ज की जाये। 1 अक्टूबर से मशीनों के माध्यम से ही सीमांकन कार्य किया जाये। सीमांकन के कार्य के लिए टीम को बढाया जाये एवं सीमांकन कार्य का एक टारगेट दिया जाये। उन्होने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी मशीन द्वारा सीमांकन का कार्य एक बार स्वयं जाकर करवायें। पटवारी बस्तों का निरीक्षण करें और निरीक्षण पाई गई कमियों में कार्यवाही की जाये। नवीन आवसीय पट्टो के वितरण के संबंध में निर्देश दिये कि प्रत्येक तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में 500 आवास एवं शहरी क्षेत्र में 1 हजार आवासीय पट्टे वितरित करने का लक्ष्य पूरा किया जाये। बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत मंडियों में अनाज की बिक्री नीलाम बोली के माध्यम से ही की जाये, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये। भू-अर्जन के समाधान ऑन लाईन में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी समय सीमा में किया जाये।

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