कोरोना वायरस को लेकर देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. इस बीच कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कदम उठा रही है. वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉल बंद करने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मॉल बंद करने का आदेश दिया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में सभी मॉल बंद रहेंगे. वहीं लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का आदेश भी योगी सरकार ने दिया है. इसके अलावा लखनऊ में सभी रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, मिठाई की दूकानें, कैफे सभी को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है. वहीं राज्य में किसी बड़ी सभा या भीड़ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है.
प्रतिष्ठान बंद
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं की दुकान, कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 23 मार्च तक या अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
हालांकि, इस आदेश में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं की दुकान और कार्यालयों को छूट दी गई है. राशन की दुकानें, दूध की दुकान, रसोई गैस के गोदाम खुले रहेंगे. हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. जिलाधिकारी ने इन्हें छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं.