बंबई उच्च न्यायालय ने आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से पूछा कि क्या वह आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान वानखेड़े स्टेडियम को अतिरिक्त पानी नहीं देने के अपने फैसले को बरकरार रखेगी या नहीं।
अदालत ने बीएमसी को इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ एनजीओ लोकसत्ता मूवमेंट की 2016 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान मैदान के रखरखाव के लिए पानी के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी जबकि राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा था।
अप्रैल 2016 को उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को निर्देश दिया था कि वह सूखे की स्थिति के कारण 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले सभी मैचों को राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दे। इस मामले की पहले हुई सुनवाई में बीएमसी ने उच्च न्यायालय से कहा था कि पिछले तीन साल से उसने दक्षिण मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम को विशेष तौर पर पानी की आपूर्ति नहीं की है।