इटली की कोर्ट ने दिया आदेश- सिख नहीं रख सकते कृपाण!

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इटली के सुप्रीम कोर्ट ने उस सिख व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया है जो सार्वजनिक रुप से कृपाण रखने की इजाजत चाहता था। अदालत ने कहा कि पश्चिमी दुनिया में आने वाले प्रवासियों को उस समाज के मूल्यों का पालन करना चाहिए जिसमें उन्होंने बसने का फैसला लिया है। इलियन हाई कासेशन कोर्ट ने कल उस सिख भारतीय प्रवासी के खिलाफ आदेश दिया।

इतावली समाचार एजेंसी एएनएसए के मुताबिक यह इटली के कानून के खिलाफ है। सिख व्यक्ति ने एक अन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी। उस अदालत ने अपीलकर्ता को दो हजार यूरो जुर्माना जमा करने का आदेश दिया था क्योंकि उसे उत्तरी इटली स्थित गोईटो से अपने घर से कृपाण लेकर निकलते पकड़ा गया था।

वहीं अपीलकर्ता सिख ने अपने धार्मिक मूल्यों का हवाला देते हुए कृपाण को साथ में रखने की अपील की थी।

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