नि:शुल्क विधिक सहायता पाना बंदी का अधिकार – वेदी

0

गुना – ईपत्रकार.कॉम |नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना बंदी का कानूनी अधिकार है और इसी अधिकार की पूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का अधिनियम बनाया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों में कारावास में निरूद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान कराई जाती है। उक्त विचार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रूपम वेदी ने जिला जेल गुना में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

श्री वेदी ने नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता विनियम 2010 की बंदियों को जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं व जेल का निरीक्षण भी किया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में जेल अधीक्षक श्री भास्कर पांडे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा, पैरालीगल वॉलेंटियर्स श्री अरूण कुमार रघुवंशी, श्री जितेन्द्र सोनी, श्री कमलेन्द्र गौर, श्री सुलेमान, श्री संतोष कुमार यादव तथा जेल स्टाफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

Previous article26 अक्टूबर 2017 गुरूवार , पंचांग एवं शुभ – अशुभ मुहूर्त
Next articleवायरल इंफैक्शन से बचना है तो रखें इन खास बातों का ध्यान…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here