समस्त घटकों प्रतिभागियों से बेहतर समन्वय एवं ताल-मेल से कार्य करने की अपील की गई- श्री सोलंकी

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खरगौन (ईपत्रकार.कॉम) |गत बुधवार को जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम-2015 एवं नियम 2016 विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुनील सोलंकी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बघेल सहित बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं आईसीपीएस के अधिकारी/कर्मचारीगण, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस ईकाई तथा बाल कल्याण अधिकारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान श्री सोलंकी ने प्रतिभागियों से अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों पर चर्चा करते हुए समस्त घटकों प्रतिभागियों से बेहतर समन्वय एवं ताल-मेल से कार्य करने की अपील की गई। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री कमलेश जोषी द्वारा बाल अधिकारों की चर्चा की गई एवं इस संबंध में यूएनसीआरसी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के परिपेक्ष्य में नवीन संशोधन पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिनियम में उल्लेखित दो प्रकार के बालक पहला देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं दूसरा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, कु. बघेल ने अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन एवं बालकों का सर्वोत्तम हित सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य करने की अपील करते हुए प्रशिक्षण के समस्त प्रतिभागियों का आभार प्रदर्शन किया गया।

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