जिला स्तरीय जनसुनवाई में 102 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

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रतलाम – ईपत्रकार.कॉम |जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जनसुनवाई करते हुए आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के दिशा-निर्देश जारी किए गए। संयुक्त कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती कामिनी ठाकुर द्वारा भी जनसुनवाई की गई।

जनसुनवाई में ग्राम मंडावल तहसील आलोट के शकूर खान ने आवेदन दिया कि सर्वे नंबर 246/2 की भूमि उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उसको अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से राजस्व अधिकारी से मिलकर उसके नाम कर वाली हैं। उक्त भूमि में करीब 100 हरे पेड़ खड़े हैं जिनको कटवाने की तैयारी की जा रही है, इस संबंध में कार्रवाई की जाए। कलेक्टर द्वारा एसडीएम आलोट को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

एक अन्य आवेदन में नामली के सुभाष, नवीन परिहार, राकेश अनिल तथा कालूराम द्वारा मांग की गई कि उनका लोन मंजूर हो चुका है, मगर सब्सिडी नहीं डाली जाने से लोन का कार्य रुका हुआ है। उन लोगों द्वारा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन दिया गया था। आवेदन पर सीईओ जिला पंचायत को सब्सिडी बैंक में डलवाने के लिए निर्देशित किया गया। रतलाम के बिरियाखेड़ी निवासी सुल्तान ने आवेदन दिया कि उसका परिवार बिरियाखेड़ी स्थित भूमि पर झुग्गी झोपड़ी निर्मित कर 20 साल से रह रहा है परंतु अब तक आवासीय भूखंड का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। जबकि आस-पास रहने वाले सभी लोगों को पट्टा दिया जा कर पीएम आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। आवेदन पर एसडीएम रतलाम शहर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में महेंद्र सिंह सोलंकी निवासी रतलाम द्वारा आवेदन दिया गया कि वह रतलाम में भूमि विकास बैंक में नौकरी करता है परंतु उसे लगभग 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया। ग्राम बांगरोद की कला बाई ने आवेदन दिया कि वह विधवा महिला हैं। वह पिछले 30 साल से बांगरोद में भूमि पर मकान बनाकर रह रही है। पंचायत में पट्टे के लिए कई बार आवेदन किया है परंतु मकान का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। आवेदन पर सीईओ जनपद पंचायत रतलाम को कार्रवाई के निर्देशित किया गया। ग्राम कोटडी के छोगालाल पिता अंबाराम ने आवेदन दिया कि ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रतलाम के पिछले 5 सालों की आय व्यय, लेखा जोखा, राशन कार्ड एवं रोड आदि के योजना अनुसार जो कार्य हुए है। उनकी सुक्ष्मता से जांच करवाई जाए कार्यों में अनियमितता की गई है। कलेक्टर द्वारा सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि पंचायत इंस्पेक्टर से जांच करवाकर रिपोर्ट दे।

जनसुनवाई में मनीराम पाल निवासी पाल नगर आलोट द्वारा आवेदन दिया गया कि वह सेवानिवृत्त हो चुके है। उसके स्वत्व के बिल बीमा एवं अवकाश का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। आवेदन पर निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को 7 दिवस में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में बैरागी कॉलोनी सैलाना निवासी पराग कुमावत द्वारा आवेदन दिया गया कि उसके द्वारा वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 लाख रुपये ऋण आवेदन किया गया जो कार्यालय से स्वीकृत होकर बैंक ऑफ इंडिया की सैलाना शाखा में आया परंतु बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा उसे ढाई लाख रुपए ही दिए गए, जिससे वह अपना व्यवसाय करने में असमर्थ रहा परंतु बैंक की किश्त व्यवसाय स्थापना पूर्व ही लागू कर दी गई। उसकी जानकारी के अभाव में इसकी सूचना 3 माह बाद आवेदक को बैंक स्टेटमेंट द्वारा मिली। इस कारण आवेदक डिफाल्टर घोषित होने की कगार पर आ चुका है जबकि उसे ना तो सब्सिडी का लाभ मिला जो कि बैंक शाखा में कब की आ चुकी है और ना ही ऋण राशि जो स्वीकृत हुई। अतः आवेदन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 6 माह की अवधि प्रदान की जाए। बची हुई ढाई लाख रुपए की धनराशि प्रदान करवाई जाए ताकि व्यवसाय आरंभ कर सके। आवेदन पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्रकरण के डिटेल निकलवाए जांच करें रिपोर्ट देवे।

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