प्लीबारगेनिंग एवं अपील के अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

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शिवपुरी – (ईपत्रकार.कॉम) |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.बी.कुमार के मार्गदर्शन में जिला जेल शिवपुरी में प्लीबारेगेनिंग (सौदा अभिवाक) एवं अपील के अधिकार विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी ने बताया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं, बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दण्डनीय अपराधों से संबंधित नहीं है, उन अपराधों में यदि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है, तब वह संबंधित न्यायालय में प्लीबार्गेनिंग हेतु आवेदन पेश कर सकता है। जिस पर संबंधित न्यायालय समुचित कार्यवाही करेगा।

उन्होंने बताया कि बंदी यदि विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहते हैं, तब उस स्थिति में अपील में भी विधिक सहायता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। बंदियों को जेल लोक अदालत जमानत का अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता है, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई तथा महिला एवं पुरूष बंदियों के स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ कर उचित उपचार की कार्यवाही किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

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