माल्या के वकील ने कहा- वो भारत आने को तैयार

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बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भगोड़ा घोषित कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह भारत वापस आने के लिए तैयार हैं लेकिन भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है. जिसके चलते उनका यहां आना संभव नहीं हो पाया.

विजय माल्या के वकील ने पटियाला कोर्ट को बताया कि वो भारत आना चाहते हैं. लेकिन उनका पासपोर्ट भारत सरकार रद्द कर चुकी है, इसलिए इन हालातों में माल्या भारत नहीं आ सकते. माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. पटियाला कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को करेगा.

पटियाला हाउस कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ दो बार समन जारी कर पेश होने का आदेश दे चुका है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की याचिका पर विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम (फेरा) के उल्‍लंघन के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्‍या को व्‍यक्तिगत रूप से हाजिर होने से मिली छूट रद्द कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने माल्‍या को 9 सितंबर को व्‍यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था.

पहले पेशी से थी छूट
माल्या को दिसंबर 2000 में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक शिकायत के मामले में निजी पेशी से छूट दी गई थी. एजेंसी ने उद्योगपति विजय माल्‍या को सम्मन 1996, 1997 और 1998 में लंदन और कुछ यूरोपीय देशों में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो लगाने के लिए ब्रिटिश कंपनी को 2,00,000 डॉलर के कथित भुगतान के सिलसिले में जारी किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि पैसे का भुगतान आरबीआई की इजाजत लिए बिना फेरा नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था.

विदेश मंत्रालय ने रद्द किया पासपोर्ट
गौरतलब हो कि विजय माल्या बैंकों का बकाया 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकाए बिना विदेश जा चुके हैं. विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़ चुके हैं और फिलहाल लंदन में जिंदगी बिता रहे हैं. जिस वक्त उन्होंने देश छोड़ा था वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राजनयिक पासपोर्ट पर भारत के बाहर गए थे. हालांकि ईडी की मांग पर विदेश मंत्रालय विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर चुका है.

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