रतलाम: लाकडाउन में प्रतिबंध को लेकर संशोधित आदेश जारी

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अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिडे ने धारा 144 अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के तहत किराने की समस्त दुकानों से होम डिलेवरी/ ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुल सकेंगी। इनके स्वयं की भण्डारण तथा पैकेजिंग इत्यादि हेतु इस समय के अतिरिक्त भी खुल सकेंगी।

22 अप्रैल एवं 23 अप्रैल को समस्त किराना दुकान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ग्राहकों के लिए खुली रहेगी। 22 अप्रैल को स्टेशन रोड थाना क्षेत्र एवं दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के रहवासी (कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों को छोडकर) घर से बाहर निकलकर खरीददारी कर सकेंगे। 23 अप्रैल को माणकचौक थाना क्षेत्र एवं औद्योगिक थाना क्षेत्र के रहवासी (कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों को छोडकर) घर से बाहर निकलकर खरीददारी कर सकेंगे।

अत्यावश्यक होने पर ही घर का एक सदस्य खरीददारी हेतु बाहर निकले तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। खरीददारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखें। दो पहिया या चार पहिया वाहनों का उपयोग खरीददारी के लिए नहीं करें। मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही वाहन का उपयोग अनुमत रहेगा। होम डिलेवरी की सुविधा यथावत रहेगी।

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