INX मीडिया केस :लिस्टिंग के पेच में फंसी चिदंबरम की याचिका, अब तक CJI की मंजूरी का इंतजार

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INX मीडिया केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. आज सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनी जानी थी. लेकिन वहां पर झटका लगा क्योंकि चिदंबरम की याचिका अभी तक सुनवाई के लिए अदालत में लिस्ट ही नहीं हो पाई है. सीबीआई रिमांड के खिलाफ दायर की गई याचिका को अभी भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मंजूरी का इंतजार है.

दरअसल, सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल सुनवाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने पिछली दो याचिकाओं के साथ तीसरी याचिका का भी जिक्र किया. सुप्रीम कोर्ट में ये दो याचिकाएं सीबीआई द्वारा पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई हैं. और तीसरी याचिका सीबीआई रिमांड के खिलाफ दायर की गई है.

कपिल सिब्बल ने जस्टिस भानुमति की बेंच के आगे मेंशन किया कि तीनों याचिकाओं को सुना जाए, लेकिन जस्टिस भानुमति की ओर से कहा गया कि अभी तक मामला लिस्ट नहीं हुआ है. जस्टिस भानुमति ने कहा कि अभी तक CJI ने मामले की लिस्टिंग के ऑर्डर नहीं दिए हैं, रजिस्ट्री उसका इंतजार कर रही है. इसलिए मामले की सुनवाई तभी हो पाएगी, जब CJI के ऑर्डर आएंगे.

ऐसे में अब पी. चिदंबरम को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ही उम्मीद बची है. क्योंकि आज सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है, जहां सीबीआई द्वारा चिदंबरम की हिरासत बढ़ाने की मांग की जाएगी. ऐसे में अभी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं सुना गया है तो चिदंबरम के वकीलों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से उम्मीद है.

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की तुरंत सुनवाई नहीं हो पाई थी. इसके अलावा चिदंबरम की तरफ से सीबीआई ने जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी. बता दें कि INX मीडिया मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था.

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