अब 16 साल की उम्र में ही बना सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

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केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किशोरों की बेफ्रिक होकर सड़कों पर दो पहिया वाहनों को चलाने की हसरत पूरी कर दी है। अब 16 से 18 साल के युवा भी दो पहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवा सकेंगे। वर्तमान में 18 साल अथवा इससे अधिक उम्र के युवा ही डीएल बनवा सकते हैं। नए नियम लागू होने से मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि दो पहिया वाहन युवा चला सकें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए बहुत जल्‍द अधिसूचना जारी कर सकती है। शर्त बस ये होगी कि दो पहिया वाहन 50 सीसी से अधिक नहीं होने चाहिए। इसी के साथ वाहनों की अधिकतम रफ्तार भी तय होगी। इस तरह के वाहनों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वाहन की इंजन क्षमता 4.0 किलोवॉट तक सीमित होगी।

परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों में बदलाव कर किशोरों का डीएल बनवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।

देश में करीब 20 लाख टीनएजर्स ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद भी अवैध तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीएनएजर्स को जो लाइसेंस दिए जाते हैं उस लाइसेंस से 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों को चलाने की इजाजत होती है लेकिन भारत में बिना गेयर वाले वाहनों को देखें तो सभी 50 सीसी से दोगुना क्षमता के होते हैं।

परिवहन मंत्रालय बाजार में उतारेगा इलेक्‍ट्रिक वाहन
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय बहुत जल्‍द 50 सीसी क्षमता वाले इलेक्‍ट्रिक वाहन बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। ये वाहन टीनएजर्स को ध्‍यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इन वाहनों की अधिकतम स्‍पीड 70 किमी प्रति घंटा रखी गई है।

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