सभी कलेक्टर्स राजस्व लोक अदालत की तैयारी पूर्ण करे – कमिश्नर

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होशंगाबाद  – ईपत्रकार.कॉम |जिले के आम नागरिकों को सुगम, सुलभ एवं त्वरित गति से राजस्व प्रकरण में राहत मिले इस उद्देश्य को लेकर शासन के निर्देशानुसार आगामी 16 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलो में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि राजस्व लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों का जैसे अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बटाकंन, सीमाकंन, आरआरसी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निमुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल के प्रकरण तथा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के प्रकरण पर सुनवाई की जायेगी और प्राथमिकता से उक्त प्रकरणों का निराकरण राजस्व लोक अदालत में किया जायेगा। कमिश्नर श्री उमराव आज राजस्व लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में हरदा कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन, बैतूल कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े एवं होशंगाबाद कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना मौजूद थे।

कमिश्नर ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे राजस्व लोक अदालत की तैयारियाँ समय रहते पूर्ण कर लें। राजस्व न्यायालय में ऐसे राजस्व के प्रकरण निराकृत हेतु रखे जाये जो राजस्व अदालत की मूल भावना के अनुरूप हों। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी कलेक्टर्स 15 जनवरी तक राजस्व लोक अदालत हेतु प्रकरणो का चिन्हाँकन कर लें और उन प्रकरणों का आरसीएमएस में पंजीकरण कर लें। 10 फरवरी तक ऐसे चिन्हित प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही प्राथमिकता से पूरा करें। इन कार्यवाहियों में नोटिस देना, संबंधित पक्ष की सुनवाई करना एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि की कार्यवाही पूर्ण करना शामिल है। कमिश्नर ने कहा कि ऐसे प्रकरणो की सुनवाई 16 फरवरी को राजस्व लोक अदालत में की जायेगी। ऐसे प्रकरणो में सुनवाई कर प्रकरणों में अंतिम आदेश भी जारी किया जायेगा। 28 फरवरी तक राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशो पर अमल किया जायेगा। कमिश्नर ने कहा कि समस्त कलेक्टर्स राजस्व लोक अदालत के आयोजन हेतु एवं प्रकरण की तैयारी हेतु राजस्व अधिकारियों जैसे तहसीलदार एवं एसडीएम को अभी से निर्देश जारी करे ताकि राजस्व न्यायालय में आदेश पारित होने पर अमल की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि राजस्व लोक अदालत में संशोधित भू अभिलेख की नकल पक्षकारों को प्रदान की जायेगी। कमिश्नर ने बताया कि राजस्व लोक अदालत में केवल राजस्व के प्रकरण ही निराकृत किये जायेंगे। अन्य प्रकरण राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु प्रस्तुत नही किये जायेंगे।

कमिश्नर ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे तहसीलदार के माध्यम से समस्त पक्षकारों को अभी से राजस्व लोक अदालत में रखने वाले प्रकरणो की जानकारी दें। यदि दो पक्षकार आपस में समझोता के लिए तैयार हो जाते हैं तो अंतिम निर्णय के लिए उन पक्षकारों का प्रकरण राजस्व लोक अदालत के माध्यम से पारित कराया जाए। बताया गया कि वर्तमान में भी सप्ताह में दो से तीन दिन राजस्व कोर्ट में सुनवाई की जाती है। कमिश्नर ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे राजस्व लोक अदालत में सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच एवं समस्त पक्षकारों को उपस्थित रहने हेतु ताकीद करें। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व प्रकरण जो लोक अदालत मे सुनवाई हेतु रखे जायेंगे उसके पूर्व सभी जगह ग्राम सभाएं करवाकर बी-1 का वाचन ग्राम सभाओं में कराना सुनिश्चित किया जाए। इन ग्राम सभाओं में नाबालिक वारिसो के नाम भी पढ़े जाए साथ ही फोत हुए व्यक्तियों के नाम का वाचन भी किया जाए। कमिश्नर ने खनिज राजस्व वसूली के लिए भी कलेक्टर्स को निर्देश दिये। कमिश्नर ने तीनो जिलो के कलेक्टर्स को हिरण्यगर्भा मातृ मुस्कान अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यह अभियान नर्मदापुरम् संभाग के तीनो जिलो में सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है कमिश्नर ने बताया कि इस अभियान के तहत एक लाख परिवारो को जागरूक किया जा चुका है। चिकित्सकों को भी ट्रेनिंग के माध्यम से स्वस्थ्य महिला के पैरामीटर बताये गये हैं। जागरूकता इतनी ज्यादा आ गई है कि स्वयं चिकित्सक वाट्सएप ग्रुप पर हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। इस अभियान में हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की मानीटरिंग की जाती है और जिला चिकित्सालय एवं अन्य अस्पताल महिला की भर्ती के दौरान उसकी सभी जानकारी संग्रहित कर उसका स्वस्थ्य एवं सुरक्षित प्रसव कराते हैं। कमिश्नर ने कहा कि यदि हम एक भी गर्भवती महिला एवं उसके बच्चे की जान बचा लें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कमिश्नर ने तीनो जिलो के कलेक्टर्स को इस अभियान से जुड़ने के निर्देश दिये।

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