एस ए एस एवं महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्ताओं द्वारा गबन पर रोक लगाये जाने हेतु डाक विभाग को निर्देश

0

मुरैना – ईपत्रकार.कॉम |भोपाल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश परिमण्डल से जिला स्तर पर नियुक्त महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अभिकर्ताओं एवं एस ए एस अभिकर्ताओं के द्वारा अवांछित तरीकों से शासकीय धनराशि एवं आम जनता की बचत रशि के गबन आदि पर रोक लगाये जाने संबंधी निर्देश दिये गयेे हैं।

गबन करने के तरीकों फर्जी जाली प्रकार से खाता खोलना, निवेशक की जानकारी के बिना उसका खाता खोलना, निवेशक के आवर्ती जमा खाते से आधे धन की निकासी करना, निवेशक की जानकारी के बिना उसके आर डी एम आई एस टी डी /एन एस सी/के वी पी/खातों का समयपूर्व बंद करना, निकासी /परिपक्वता राशि को अन्य बचत खातों में जमा करना, खाता खोले बिना पासबुक तैयार करना एमआईएस खाते की जगह बचत खाता खोलकर उस खाते में उपर ही उपर हर माह का एम आई एस खाते के बराबर अर्जित होने वाला ब्याज निवेशक के बचत खाते में जमा करना, परिपक्वता चेक को अन्य बचत खातों में जमा करना, अन्य व्यक्तियों के खाता खोलने के लिये निवेशकों के चेक का इस्तमाल करना निवेशकों की जानकारी के बिना नगद प्रमाण पत्रों को समयपूर्ण नगदीकरण करना।

इन तरीकों से डाक विभाग द्वारा गत वर्षों में बचत योजना के अंतर्गत हुये गबन के प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं। जिला कलेक्टर (अल्प बचत शाखा)/संस्थागत वित्त प्रभारी के द्वारा निवेशकों एवं आमजन से अनुरोध किया है कि प्राधिकृत अल्प बचत अभिकर्ता को ही राशि देकर प्राप्ति लें एवं आर डी खातों में जमा की गई राशि की प्रविष्टि उपरांत 10 दिवस के अंदर पासबुक प्राप्त करें तथा डाकघर में डाकपाल से समय समय पर संपर्क कर पासबुक पर दर्ज प्रविष्टि की पुष्टि करें। अल्पबचत की विभिन्न योजनाओं में जमा की गई राशि प्राप्ति उपरांत 30 दिवस के अंदर प्राधिकृत अल्पबचत अभिकर्ता से वचन पत्र प्राप्त करें। यदि किसी अभिकर्ता से कोई शिकायत हो तो तत्काल कार्यालय जिला अल्पबचत अधिकारी मुरैना से संपर्क करें।

Previous articleवर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करें वल्नरेबल मैपिंग – कलेक्टर
Next articleयुवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी दिलाने के लिये सम्पन्न हुआ विशाल टूरिज्म जॉब फेयर