कल्याणकारी योजनाओ का लाभ लेने समग्र मे पंजीयन अनिवार्य – आर.टी.ओ.

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परिवहन विभाग की अभिनव पहल के तहत चालक-परिचालको की कल्याणकारी योजनाओ का अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से चालक-परिचालको की कार्यशाला सोमवार को बस स्टैण्ड परिसर स्थित बस ऑनर्स एसोसियेसन के तत्वावधान मे सम्पन्न हुई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बस, ट्रक, टैक्सी, आटो रिक्षा संघ के पदाधिकारी चालक-परिचालको को बताया कि म.प्र. शासन द्वारा मोटर चालक-परिचालक कल्याण योजना 2015 लागू की गई है। इसके अंर्तगत उन्हे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना दुर्घटना मे स्थाई अपंगता की दशा मे प्रशिक्षण एवं पुर्नवास चिकित्सा सहायता छात्रवृत्ति विवाह सहायता प्रसूती सहायता मृत्यु की दशा मे अनुग्रह सहायता के अलावा सारथी पुरूस्कार योजना से भी लाभान्वित किया जाता है।

उन्होने बताया कि इन सभी योजनाओ का लाभ लेेने के लिये चालक-परिचालक को समग्र मे पंजीयन कराना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के लिये चालक-परिचालक का वैध लाईसेंस समग्र मे पंजीयन और आधार कार्ड की छायाप्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिन चालक-परिचालको का समग्र मे पंजीयन नही है वे आर.टी.ओ. कार्यालय मे पदस्थ लाईसेंस शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओ का लाभ उठा सकते है। इस मौके पर उद्योग विभाग के अधिकारियो द्वारा जिला व्यापार उद्योग केन्द्र की संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

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