महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई घरेलू हिंसा एवं विधिक सेवा

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दमोह – ईपत्रकार.कॉम |जिला एवं सत्र न्यायधीश एस.एस. रघुवंशी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, हटा द्वारा डाइट कालेज हटा में महिला एवं बाल विकास के सहयोग से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन, अपर जिला न्यायाधीश संयज वर्मा न्यायिक, मजि. प्रथम श्रेणी एवं कार्यालय महिला एवं बाल विकास की ओर परियोजना धिकारी शिव राय उपस्थित थे। शिविर में न्यायाधीश अरविंद जैन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं नि:शुल्क विधिक सहायता एवं पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं उन्हें बताया गया कि ऐसी महिलाएं जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हो या जिनके प्रति कोई अपराध किया गया हो और यह अपने विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालयीन कार्यवाही करना चाहती हैं तो वह तहसील विधिक सेवा समिति/तहसील न्यायालय हटा में उपस्थित होकर नि:शुल्क सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकती है। उनके प्रकरण में लगने वाले समस्त खर्चो का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

श्री जैन द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में यह बताया गया कि ऐसी महिलाएं जो हत्या, अपहरण, बलात्कार, छेडछाड़, जबरन गर्भपात आदि अपराधों से पीड़ित है उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके पुर्नवास हेतु पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री जैन द्वारा उन्हे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने एवं अन्य जनहितैशी व समाजसेवी कार्यो में भाग लेनी की अलन अपील की।

शिविर में न्यायाधीश संजय वर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घरेलु हिंसा एवं दं.प्र.सं. की धारा भरण पोषण के लिए बने कानून संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

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