अवैध कॉलोनी काटने वालो पर होगी एफआईआर-कलेक्टर

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कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनसुनवाई का आयोजन आज कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में किया गया। इस जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने गंभीरतापूर्वक जनसुनवाई में आए 276 आवेदनो पर कार्यवाही सुनिश्चित की। साथ ही आवेदको को पावती भी उपलब्ध कराई।

इस जनसुनवाई के दौरान एडीएम श्री टीएन सिंह, अपर कलेक्टर डॉ. अनुज रोहतगी, एसडीएम श्री संतोष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री यूनिस कुर्रेशी, सीएमएचओ डॉ. जेपीएस कुशवाह, लीड बैंक ऑफीसर श्री सुधीर कुमार, डीपीसी श्री संजीव शर्मा, सहायक यंत्री विद्युत वितरण कंपनी श्री डीआर साहू, सीएमओ नपा श्री जेएन पारा एवं संबंधित विभागीय अधिकारी, पत्रकार और जनसुनवाई में आए नागरिक उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के समक्ष जनसुनवाई में भिण्ड शहर की बीरेन्द्र नगर निवासी श्रीमती रेखा शर्मा ने वर्ष 1991 में कराई गई रजिस्ट्री के अनुसार 25 वाई 50 साईज के प्लाट का नामांकन नहीं होने की फरियाद रखी। इस आवेदन पर से एसडीएम भिण्ड श्री संतोष तिवारी को निर्देश दिए कि अवैध कॉलौनी काटने की जांच कराई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जावे।

कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में शासकीय कन्या हाईस्कूल भिण्ड की छात्राओं ने विद्यालय में आधे घण्टे अधिक पढाई करने की बात बताई। तब कलेक्टर ने विद्यालयो की छात्राओं को अवगत कराया कि अधिक पढाई कराना अच्छी बात है। फिर भी विद्यालय के पढाई के टाईम टेबिल के अनुसार दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच अधिकारियों से कराई जावेगी। साथ ही खेलने आदि की सुविधाऐं विकसित कराने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए जावेंगे। जनसुनवाई में रेल्वे क्रॉसिंग के पास रहने वाले मोरमन जाटव ने परिवार की समस्याओ से अवगत कराया। जिस पर से कलेक्टर ने उसके आवेदन पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की।

कलेक्टर डॉ. इलैया राटा टी ने जनसुनवाई में आए नागरिको से उनके आवेदन पर चर्चा करते हुए कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण संबंधित न्यायालय के माध्यम से कराया जावे। जहां से आपके प्रकरण में विधि संगत कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि लडा़ई-झगड़े के आवेदन पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए जावे। जहां से आवेदनो पर विधिवत कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल में नाम जुड़वाने के आवेदन अपने क्षेत्र के लोकसेवा केन्द्र को उपलब्ध करावे। जहां से निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि निःशक्तता के प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय में चिकित्सको के बोर्ड द्वारा बनाए जाते है। वहां पहुंचकर प्रमाण पत्र बनवाए।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदनो को समझाईस देते हुए कहा कि फसल की गिरदावली निर्धारित माह में कराई जाती है। गिरदावली के समय अपनी फसल का आंकलन कराया जावे। उन्होंने भरण पोषण से संबंधित आवेदको से कहा कि भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन विधि अनुसार भेजे जा रहे है। जिन पर शीघ्र कार्यवाही होगी।

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमारी से पीडित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपो का संधारण, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, पेंशन, सडक दुर्घटना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंक ऋण, श्रमिक कार्ड, आदि के आवेदनो पर गंभीरता होकर सुनवाई की। साथ ही संबंधितो के आवेदन विभागीय अधिकारियों को अग्रेषित किए। कलेक्टर ने कई आवेदनो पर सीधे दूरभाष पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा करते हुए उसका शीघ्र निदान करने के निर्देश भी दिए।

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