शत-प्रतिशत हितग्राही आधार सीडिंग करायें -कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल

0

टीकमगढ़  – ईपत्रकार.कॉम |कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल ने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में सही आधार नंबर सीडिंग एवं उनका बायोमैट्रिक सत्यापन करायें। उन्होंने कहा कि समस्त तहसीलदार तथा जनपद सीईओ इसका व्यापक प्रचार करायें जिससे कोई भी पात्र हितग्राही राशन से बंचित नहीं रहे।

आधार नंबर सीडिंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन की अंतिम तिथि 30 जून
श्री अग्रवाल ने निर्देशित किया कि खाद्य विभाग के पोर्टल पर आधार नंबर लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को 30 जून के बाद राशन नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिये हैं। विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि राशन कार्डधारी हर हाल में 30 जून तक राशन दुकान में जाकर अपना आधार नंबर लिंक करा लें। ऐसा न करने वाले उपभोक्ताओं को अगले माह से राशन नहीं दिया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में सही आधार नंबर सीडिंग करने एवं उनका बायोमैट्रिक सत्यापन करने की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित की गई है। इसके अनुसार माह जुलाई से आधार आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है। इसलिये 30 जून 2018 के पश्चात् जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग होगी, उन्हीं हितग्राहियों के लिए भारत सरकार द्वारा रियायती दर से खाद्यान्न आवंटन जारी किया जाएगा। इस संबंध में संचालक खाद्य आपूर्ति नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुए हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि जिनके परिवार के सदस्यों के आधार नंबर अभी भी पोर्टल पर सत्यापित नहीं है, ऐसे समस्त सदस्य 30 जून 2018 तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा आधार सीडिंग अनिवार्यत: करवा लें, ताकि आगामी माह में राशन प्राप्त करने में असुविधा नहीं हो। इस हेतु सभी उचित मूल्य दुकानों की पीओएस मशीन में आधार प्रविष्टि, संशोधन एवं गलत आधार नंबर हटाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

परिवार के एक-एक सदस्य का आधार जरूरी
जिले में कई गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनमें से प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से लेकर 9 तक है, लेकिन उनमें से एक या दो लोगों के ही आधार जमा हैं। ऐसे परिवारों के मुखिया को अपने सभी सदस्यों के आधार नंबर जमा कराने होंगे। परिवार के जिन सदस्यों के आधार जमा नहीं होंगे, उनका जुलाई माह का राशन जारी नहीं किया जायेगा। फूड पोर्टल पर भी ऐसे परिवारों के कोटे का आवंटन प्रदर्शित नहीं होगा।

ऐसे लिंक करा सकते हैं आधार नंबर
आधार नंबर जमा करने व उसको फूड पोर्टल पर बीपीएल परिवार के कार्ड में दर्ज करने के लिये प्रक्रिया शुरू की गई है। यह काम राशन दुकानदार प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से करेंगे। उपभोक्ता को अपना राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर दुकानदार के पास जाना होगा, वह उसे मशीन द्वारा विभाग के पोर्टल से लिंक कर देगा।

Previous articleककरहटी एवं शाहनगर का डॉ. तिवारी ने किया निरीक्षण
Next articleकेन्द्रीय मंत्री ने देश के 41 स्वच्छ शहरों को दिया स्वच्छता सम्मान